पेंशनर्स की धारा 49(6) हटाने की मांग:मप्र-छग. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 से हो रहा आर्थिक नुकसान
बालाघाट। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को अब तक नहीं हटाया गया है। इस धारा के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ के बैनर तले पेंशनरों ने एक बैठक की, रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष ए.एल. मोहारे ने बताया कि पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़
बालाघाट। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को अब तक नहीं हटाया गया है। इस धारा के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ के बैनर तले पेंशनरों ने एक बैठक की, रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष ए.एल. मोहारे ने बताया कि पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़
Source: Bhaskar
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