पेंशन और एरियर बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट का बड़ा झटका, याचिका खारिज
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने वेतन पुनरीक्षण और पेंशन निर्धारण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी या पेंशनभोगी वेतन पुनरीक्षण के समय स्वेच्छा से चुने गए विकल्प को बाद में बदलकर अतिरिक्त वित्तीय लाभ का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि संशोधित वेतनमान स्वीकार करने के बाद पुरानी वेतन व्यवस्था के आधार पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़कर पेंशन का पुनर्निर्धारण और एरियर की मांग करना नियमों के विपरीत है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याच

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने वेतन पुनरीक्षण और पेंशन निर्धारण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी या पेंशनभोगी वेतन पुनरीक्षण के समय स्वेच्छा से चुने गए विकल्प को बाद में बदलकर अतिरिक्त वित्तीय लाभ का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि संशोधित वेतनमान स्वीकार करने के बाद पुरानी वेतन व्यवस्था के आधार पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़कर पेंशन का पुनर्निर्धारण और एरियर की मांग करना नियमों के विपरीत है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याच
Source: Palpal India
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