Uttar Pradesh




पुलिस से हुई यह चूक, तो अरेस्ट-रिमांड होगी अवैध! उन्नाव केस में SC की दो टूक, 10 लाख के मुआवजे पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय उसके खिलाफ कार्रवाई के लिखित आधार नहीं बताए जाते हैं तो गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक रिमांड दोनों अवैध मानी जाएंगी. यह टिप्पणी उन्नाव के एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई है.
anoop kumar mishra22 Jun 2026, 14:17👁 0 views

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सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय उसके खिलाफ कार्रवाई के लिखित आधार नहीं बताए जाते हैं तो गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक रिमांड दोनों अवैध मानी जाएंगी. यह टिप्पणी उन्नाव के एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई है.
Source: News 18 Hindi
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