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पुराना घर बेचकर नया खरीदा और बचा लिया Tax? ये 3 साल का रूल भूले तो आ जाएगा Notice
पुराना घर बेचकर मिलने वाले मुनाफे (Capital Gain) पर टैक्स बचाने के लिए यदि आपने धारा 54 या 54F का सहारा लिया है, तो सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग के पास ऐसे कई नियम हैं, जिनका पालन न करने पर आपको भारी-भरकम टैक्स और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
richa tripathi30 Jul 2026, 01:42👁 0 views
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पुराना घर बेचकर मिलने वाले मुनाफे (Capital Gain) पर टैक्स बचाने के लिए यदि आपने धारा 54 या 54F का सहारा लिया है, तो सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग के पास ऐसे कई नियम हैं, जिनका पालन न करने पर आपको भारी-भरकम टैक्स और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
Source: Times Now Navbharat
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