पसंद के स्कूल में तैनाती मांगना शिक्षक का अधिकार नहीं:अंतरजनपदीय तबादला नीति को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जिलेवार पीटीआर को भी माना वैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिले के स्तर पर विचार किया जाएगा, किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषी कटियार सहित तीन शिक्षकों की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में 22 जून 2026 के शासनादेश के
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिले के स्तर पर विचार किया जाएगा, किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषी कटियार सहित तीन शिक्षकों की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में 22 जून 2026 के शासनादेश के
Source: Bhaskar
Related News

Mandi News: 76 अभ्यर्थियों ने पार की शारीरिक दक्षता परीक्षा

पुस्तकालय ज्ञान, चिंतन और व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र : संजीव

Mandi News: लडभड़ोल कॉलेज में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
