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पत्नी के पक्ष में जारी भरण-पोषण वसूली वारंट रद्द:हाईकोर्ट ने कहा सीपीसी के उपबंधो के तहत गुजारे भत्ते की वसूली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत द्वारा जारी उस वसूली वारंट को रद्द कर दिया है, जो भरण-पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए एक पति के खिलाफ जारी किया गया था। परिवार अदालत ने श्रीमती पिंकी उर्फ मेघा बनाम अमित कुमार केस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत 16 अप्रैल 2025 को गुजारा भत्ता वसूली वारंट जारी किया था। अमित कुमार ने इस वारंट को चुनौती देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जानिये क्या है मामला याचिकाक

दैनिक भास्कर13 Jul 2026, 18:39👁 0 views
पत्नी के पक्ष में जारी भरण-पोषण वसूली वारंट रद्द:हाईकोर्ट ने कहा सीपीसी के उपबंधो के तहत गुजारे भत्ते की वसूली
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत द्वारा जारी उस वसूली वारंट को रद्द कर दिया है, जो भरण-पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए एक पति के खिलाफ जारी किया गया था। परिवार अदालत ने श्रीमती पिंकी उर्फ मेघा बनाम अमित कुमार केस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत 16 अप्रैल 2025 को गुजारा भत्ता वसूली वारंट जारी किया था। अमित कुमार ने इस वारंट को चुनौती देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जानिये क्या है मामला याचिकाक

Source: Bhaskar

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