पत्नी की हत्या में पति और मां को आजीवन कारावास:दहेज के लिए गला दबाकर फांसी पर लटकाने का मामला, एक लाख जुर्माना
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने बताया कि यह मामला 1 जून 2021 को दर्ज कराया गया था। कपरिया उसल, करनपुर, थाना बकेवर निवासी देशराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी ब
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने बताया कि यह मामला 1 जून 2021 को दर्ज कराया गया था। कपरिया उसल, करनपुर, थाना बकेवर निवासी देशराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी ब
Source: Bhaskar
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