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पत्नी और नाबालिग बेटे को देना होगा ’30-30 हजार’ गुजारा भत्ता, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
Indore High Court: फैमली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना और मारपीट की एफआईआर मौजूद होने के कारण पत्नी का अलग रहना उचित माना जा सकता है।
astha awasthi7 Jul 2026, 08:45👁 0 views

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Indore High Court: फैमली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना और मारपीट की एफआईआर मौजूद होने के कारण पत्नी का अलग रहना उचित माना जा सकता है।
Source: Patrika News
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