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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अफसर अब मनमाने ढंग से नहीं कर सकेंगे जमाबंदी रद्द

पटना. बिहार में जमीन और जमाबंदी से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना केवल प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर न तो लगान रसीद रोकी जा सकती है और न ही जमाबंदी रद्द की जा सकती है. अदालत ने कहा कि यदि सरकार या उसके अधिकारियों को किसी जमाबंदी पर आपत्ति है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा. यह फैसला न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की एकलपीठ ने जमुई निवासी कृष्

pradeep dwivedi27 Jun 2026, 14:19👁 1 views
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अफसर अब मनमाने ढंग से नहीं कर सकेंगे जमाबंदी रद्द
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पटना. बिहार में जमीन और जमाबंदी से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना केवल प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर न तो लगान रसीद रोकी जा सकती है और न ही जमाबंदी रद्द की जा सकती है. अदालत ने कहा कि यदि सरकार या उसके अधिकारियों को किसी जमाबंदी पर आपत्ति है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा. यह फैसला न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की एकलपीठ ने जमुई निवासी कृष्

Source: Palpal India

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