पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाया अंकुश
पंजाब सरकार ने छात्रों और अभिभावकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें निजी स्कूलों को वार्षिक फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने से रोका गया है। इस कानून के तहत, स्कूलों को फीस वृद्धि का औचित्य बताना होगा और यदि उन्होंने पिछले 36 महीनों में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उन्हें अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। जानें इस नए कानून के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में।

पंजाब सरकार ने छात्रों और अभिभावकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें निजी स्कूलों को वार्षिक फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने से रोका गया है। इस कानून के तहत, स्कूलों को फीस वृद्धि का औचित्य बताना होगा और यदि उन्होंने पिछले 36 महीनों में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उन्हें अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। जानें इस नए कानून के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में।
Source: Naukrinama Hindi
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