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नीलामी की पूरी रकम लेने के बाद कब्जा नहीं दिया, तो बैंक को देना होगा ब्याजः हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि नीलामी में पूरी रकम प्राप्त करने के बाद यदि बैंक खरीदार को संपत्ति का कब्जा नहीं देता और रकम लंबे समय तक अपने पास रखता है, तो उसे ब्याज सहित रकम लौटानी होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के 17 जून 2026 के उस आदेश को बरकरार रखा,
lagatar news7 Aug 2026, 11:15👁 0 views

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झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि नीलामी में पूरी रकम प्राप्त करने के बाद यदि बैंक खरीदार को संपत्ति का कब्जा नहीं देता और रकम लंबे समय तक अपने पास रखता है, तो उसे ब्याज सहित रकम लौटानी होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के 17 जून 2026 के उस आदेश को बरकरार रखा,
Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.
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