नाबालिग से रेप-अपहरण के दोषी को 7 साल कैद:कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, 9 साल बाद आया फैसला
हरदोई में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह सजा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण संभव हुई। पुलिस ने गुरुवार शाम 5:22 बजे एक प्रेस नोट जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 में थाना लोन
हरदोई में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह सजा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण संभव हुई। पुलिस ने गुरुवार शाम 5:22 बजे एक प्रेस नोट जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 में थाना लोन
Source: Bhaskar
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