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नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के दोषी बंगाली डॉक्टर को सजा:चूरू पॉक्सो कोर्ट ने दिया 5 साल का कारावास, 10 हजार का जुर्माना लगाया

चूरू की पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने दो नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के आरोपी एक बंगाली डॉक्टर को पांच साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बीदासर थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2025 में दर्ज किया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट हेमसिंह शेखावत ने बताया कि बीदासर थाने में 27 अक्टूबर 2025 को पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। शिकायत के अनुसार, आरोपी बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर गई दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धा

दैनिक भास्कर7 Aug 2026, 13:15👁 0 views
नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के दोषी बंगाली डॉक्टर को सजा:चूरू पॉक्सो कोर्ट ने दिया 5 साल का कारावास, 10 हजार का जुर्माना लगाया
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चूरू की पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने दो नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के आरोपी एक बंगाली डॉक्टर को पांच साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बीदासर थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2025 में दर्ज किया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट हेमसिंह शेखावत ने बताया कि बीदासर थाने में 27 अक्टूबर 2025 को पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। शिकायत के अनुसार, आरोपी बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर गई दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धा

Source: Bhaskar

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