नाबालिग को अवैध हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट सख्त, एसएचओ का डिमोशन बरकरार
इंदौर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने और पुलिस थाने में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के मामले में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के डिमोशन को सही ठहराया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से कहीं अधिक होती है और यदि उसकी निगरानी में किसी नाबालिग के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए वह जवाबदेह होगा. कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में दी गई सजा न तो अत्यधिक है और न ही असंगत

इंदौर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने और पुलिस थाने में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के मामले में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के डिमोशन को सही ठहराया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से कहीं अधिक होती है और यदि उसकी निगरानी में किसी नाबालिग के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए वह जवाबदेह होगा. कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में दी गई सजा न तो अत्यधिक है और न ही असंगत
Source: Palpal India
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