नागरिकता के सबूत के तौर पर आधार के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने की मांग की है, जिसमें आधार को सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर मानने की बात की गई, ना कि नागरिकता, रहने की जगह, घर के पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा आधार का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरि
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने की मांग की है, जिसमें आधार को सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर मानने की बात की गई, ना कि नागरिकता, रहने की जगह, घर के पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा आधार का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरि
Source: रॉयल बुलेटिन
Related News

मध्य प्रदेश में 9वीं-11वीं की वार्षिक परीक्षा अब बोर्ड पैटर्न पर, सुरक्षा के लिए प्रश्नपत्र थाने में रखे जाएंगे
प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी:टक्कर के बाद चालक फरार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती

रेलवे ने चंपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी, लागत 755 करोड़ रुपये
