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नगर निगम की किशोरगंज चौक पर दुकान तोड़ने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक
रांची के किशोरगंज चौक स्थित दुकान के स्ट्रक्चर पर रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने पक्ष रखा.
lagatar news12 Aug 2026, 06:46👁 0 views

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रांची के किशोरगंज चौक स्थित दुकान के स्ट्रक्चर पर रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने पक्ष रखा.
Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.
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