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नक्सली की पत्नी होने मात्र से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने 19 वर्ष पुराने एक नक्सलवाद से जुड़े मामले में प्रमिला देवी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया. हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकलपीठ ने गुमला की निचली अदालत द्वारा 7 अप्रैल 2007 में सुनाई गई दोषसिद्धि और 9 अप्रैल 2007 को सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया.

rana pratap singh8 Jul 2026, 09:44👁 0 views
नक्सली की पत्नी होने मात्र से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : हाईकोर्ट
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झारखंड हाईकोर्ट ने 19 वर्ष पुराने एक नक्सलवाद से जुड़े मामले में प्रमिला देवी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया. हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकलपीठ ने गुमला की निचली अदालत द्वारा 7 अप्रैल 2007 में सुनाई गई दोषसिद्धि और 9 अप्रैल 2007 को सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया.

Source: Lagatar Media Pvt. Ltd.

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