नकली दूध और मनी लान्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट सख्त, आरोपी की जमानत याचिका खारिज
जबलपुर. नकली दूध, पनीर, घी और अन्य डेयरी उत्पादों के कथित अवैध कारोबार से जुड़े बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपित किशन मोदी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि मनी लान्ड्रिंग कोई सामान्य आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता पर सीधा हमला है. न्यायालय की इस टिप्पणी को मामले की गंभीरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की समर वेकेशन बेंच में न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने मामल
जबलपुर. नकली दूध, पनीर, घी और अन्य डेयरी उत्पादों के कथित अवैध कारोबार से जुड़े बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपित किशन मोदी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि मनी लान्ड्रिंग कोई सामान्य आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता पर सीधा हमला है. न्यायालय की इस टिप्पणी को मामले की गंभीरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की समर वेकेशन बेंच में न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने मामल
Source: Palpal India
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