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दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी नियमित कर्मचारियों के समान तैनाती का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers) या संविदा/समेकित वेतन (Consolidated Basis) पर नियुक्त कर्मचारी किसी सरकारी कंपनी के बंद होने के बाद अन्य सरकारी विभागों में...
praveen mishra13 Jun 2026, 10:17👁 0 views

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers) या संविदा/समेकित वेतन (Consolidated Basis) पर नियुक्त कर्मचारी किसी सरकारी कंपनी के बंद होने के बाद अन्य सरकारी विभागों में...
Source: Live Law Hindi
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