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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, कमेटियों में होंगे पेरेंट्स

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई 2026 तक स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (एसएलएफआरसी) का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 लागू होने के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य स्कूल फीस निर्धारण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत बनाना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफ

रविता ढांगे | online news editor3 Jul 2026, 10:46👁 0 views
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई 2026 तक स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (एसएलएफआरसी) का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 लागू होने के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य स्कूल फीस निर्धारण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत बनाना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफ

Source: रॉयल बुलेटिन

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