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दिल्ली: अदालत ने उमर खालिद को परिवार से सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की अनुमति दी
दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद को सप्ताह में दो बार परिवार के साथ वीडियो के जरिए बातचीत (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी।
क्षमा अग्निहोत्री15 Jul 2026, 11:15👁 0 views

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दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद को सप्ताह में दो बार परिवार के साथ वीडियो के जरिए बातचीत (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी।
Source: National Express
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