दहेज हत्या पर पति समेत तीन को 14 साल कैद:सोनभद्र कोर्ट ने 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया
सोनभद्र में विपिन कुमार की अदालत ने साढ़े सात साल पुराने दहेज हत्या मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पति समेत तीन दोषियों को 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला गढ़वा, झारखंड निवासी वीरेंद्र मेहता की तहरीर पर दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वीरेंद्र मेहता ने 8 अक्टूबर 2019 को विण्ढमगंज थाने में शि
सोनभद्र में विपिन कुमार की अदालत ने साढ़े सात साल पुराने दहेज हत्या मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पति समेत तीन दोषियों को 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला गढ़वा, झारखंड निवासी वीरेंद्र मेहता की तहरीर पर दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वीरेंद्र मेहता ने 8 अक्टूबर 2019 को विण्ढमगंज थाने में शि
Source: Bhaskar
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