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दहेज हत्या: पति समेत 5 को 7 साल की सजा:गवाह मुकरे, फिर भी कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा

जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला सुरेरी थाना क्षेत्र की विवाहिता परवीन बानो की दहेज के लिए हत्या से संबंधित है। जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर त्रिमुहानी निवासी तौहीद अहमद ने एसपी को दिए प्रार्थनाप

दैनिक भास्कर13 Aug 2026, 03:46👁 0 views
दहेज हत्या: पति समेत 5 को 7 साल की सजा:गवाह मुकरे, फिर भी कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
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जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला सुरेरी थाना क्षेत्र की विवाहिता परवीन बानो की दहेज के लिए हत्या से संबंधित है। जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर त्रिमुहानी निवासी तौहीद अहमद ने एसपी को दिए प्रार्थनाप

Source: Bhaskar

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