दहेज प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने में पति दोषी:कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई, 5 हजार जुर्माना भी लगाया
दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के 15 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम दीपनारायण तिवारी ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी पति अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना कोपागंज थाना क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व हुई थी। मामले में मृत विवाहिता के परिजनों की तहरीर पर पति, सास और ससुर
दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के 15 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम दीपनारायण तिवारी ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी पति अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना कोपागंज थाना क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व हुई थी। मामले में मृत विवाहिता के परिजनों की तहरीर पर पति, सास और ससुर
Source: Bhaskar
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