दस्तावेज ले जाना जरूरी नहीं, मप्र के 10 टोल:20 किमी के दायरे में टोल तो ऑनलाइन बनेगा लोकल पास
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पात्र निजी वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन लोकल पास बनवा सकेंगे। एनएचएआई ने देश के 121 टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू की है। दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर लागू थी। मप्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा और हरदा रूट के 10 टोल पहले चरण में शामिल किए गए हैं। 20 किमी का पता भी ऑनलाइन जांचेगा सिस्टम टोल प्लाजा से 20 क
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पात्र निजी वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन लोकल पास बनवा सकेंगे। एनएचएआई ने देश के 121 टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू की है। दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर लागू थी। मप्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा और हरदा रूट के 10 टोल पहले चरण में शामिल किए गए हैं। 20 किमी का पता भी ऑनलाइन जांचेगा सिस्टम टोल प्लाजा से 20 क
Source: Bhaskar
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