तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-1 में नियुक्ति पर रोक:हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, करीब 5 हजार पदों पर होनी है नियुक्तियां
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल-वन में नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। लेकिन कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए जवाब मांगा हैं। याचिका में कहा गया था कि भर्ती में 17 सवालों के जवाबों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। जिसमें से बोर्ड ने 11 सवाल डिलीट कर दिए थे। लेकिन अन्य सवालों के जवाबों को सही माना था। वहीं याच
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल-वन में नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। लेकिन कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए जवाब मांगा हैं। याचिका में कहा गया था कि भर्ती में 17 सवालों के जवाबों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। जिसमें से बोर्ड ने 11 सवाल डिलीट कर दिए थे। लेकिन अन्य सवालों के जवाबों को सही माना था। वहीं याच
Source: Bhaskar
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