डोडाचूरा तस्करी, तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा:स्लेट पेंसिल की आड़ में ले जा रहे थे, नीमच कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला
नीमच की अदालत ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये आरोपी स्लेट पेंसिल की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने बुधवार शाम को यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में मोहसीन, साबिर और आफताब उर्फ आफताफ शामिल हैं। ये सभी मंदसौर जिले के ग्राम मुल्तानपुरा के रहने वाले हैं। उन्हें एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया गय
नीमच की अदालत ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये आरोपी स्लेट पेंसिल की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने बुधवार शाम को यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में मोहसीन, साबिर और आफताब उर्फ आफताफ शामिल हैं। ये सभी मंदसौर जिले के ग्राम मुल्तानपुरा के रहने वाले हैं। उन्हें एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया गय
Source: Bhaskar
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