डीएनए रिपोर्ट पेश करने पर तुरंत सुनवाई का निर्देश:अमरोहा हत्याकांड : हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के एक हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह डीएनए रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर पहले सुनवाई करे, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही करे। जिला अमरोहा के थाना गजरौला में वर्ष 2015 में दर्ज केस क्राइम संख्या 332/2015 में अभियुक्त इफ्तेखार खान पर धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य मिटाना) आईपीसी के तहत मुकदमा चल रहा है। मामला एक अज्ञात शव की पहचान से जुड़ा है। अभियुक्त का कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। जांच के दौरान मृतक के परिजन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के एक हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह डीएनए रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर पहले सुनवाई करे, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही करे। जिला अमरोहा के थाना गजरौला में वर्ष 2015 में दर्ज केस क्राइम संख्या 332/2015 में अभियुक्त इफ्तेखार खान पर धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य मिटाना) आईपीसी के तहत मुकदमा चल रहा है। मामला एक अज्ञात शव की पहचान से जुड़ा है। अभियुक्त का कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। जांच के दौरान मृतक के परिजन
Source: Bhaskar
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