ठीक है जाति आधारित आरक्षण खत्म कर दो, नियम बना दो, सरकारी नौकरी सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी: हाई कोर्ट में डिबेट
जबलपुर, 4 अगस्त 2026: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में फाइनल डिबेट के दौरान आज एक बड़ा अच्छा मोड़ आया। ओबीसी पक्ष की अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि ठीक है, यदि जाति आधारित आरक्षण में विसंगति की स्थिति है, यदि कुछ लोगों को जाति आधारित आरक्षण से आपत्ति है, तो जाति आधारित आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन एक नियम बना दो। सरकारी नौकरी केवल उनका मिलेगी जिन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। मतलब केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन और सरकारी नौकरी म
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जबलपुर, 4 अगस्त 2026: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में फाइनल डिबेट के दौरान आज एक बड़ा अच्छा मोड़ आया। ओबीसी पक्ष की अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि ठीक है, यदि जाति आधारित आरक्षण में विसंगति की स्थिति है, यदि कुछ लोगों को जाति आधारित आरक्षण से आपत्ति है, तो जाति आधारित आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन एक नियम बना दो। सरकारी नौकरी केवल उनका मिलेगी जिन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। मतलब केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन और सरकारी नौकरी म
Source: Bhopal Samachar
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