टोयोटा शोरूम ने गलत कार बेची,अब नई कार देनी होगी:उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना; देना होगा 3.60 लाख का मुआवजा
जिला उपभोक्ता आयोग ने मयंक टोयोटा शोरूम और कंपनी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अध्यक्ष पवन कुमार ओझा की पीठ ने परिवादी अनिल बिस्सा को गलत कार वेरिएंट (ZX) सौंपने पर डीलर को वाहन तुरंत वापस लेने का आदेश दिया। इसके एवज में शोरूम को उपभोक्ता को नई 'इनोवा हाईक्रॉस ZXO हाइब्रिड' कार ऑन-रोड खर्चों सहित डिलीवर करनी होगी। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपये और अदालती खर्च के 10 हजार रुपये देने होंगे। अदालत को गुमराह करने और झूठा हलफनामा देने पर शोरूम पर 3.50 लाख की अतिरि
जिला उपभोक्ता आयोग ने मयंक टोयोटा शोरूम और कंपनी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अध्यक्ष पवन कुमार ओझा की पीठ ने परिवादी अनिल बिस्सा को गलत कार वेरिएंट (ZX) सौंपने पर डीलर को वाहन तुरंत वापस लेने का आदेश दिया। इसके एवज में शोरूम को उपभोक्ता को नई 'इनोवा हाईक्रॉस ZXO हाइब्रिड' कार ऑन-रोड खर्चों सहित डिलीवर करनी होगी। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपये और अदालती खर्च के 10 हजार रुपये देने होंगे। अदालत को गुमराह करने और झूठा हलफनामा देने पर शोरूम पर 3.50 लाख की अतिरि
Source: Bhaskar
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