टीजीटी भर्ती: रिक्त पदों पर समायोजन का निर्देश:हाईकोर्ट में विशेष अपीलें स्वीकार, नियुक्ति पत्र दो महीने में जारी करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी जी टी) भर्ती मामले में रिक्त पदों पर याचियों को नियुक्ति देने और समायोजित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपील सहित नौ जुड़ी अपीलों में पारित किया। एकल पीठ द्वारा 5 दिसंबर 2025 को कृष्ण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलें दाखिल की गई थीं। एकल पीठ ने मार्च 2021 में जारी विज्ञापन संख्या 1/20
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी जी टी) भर्ती मामले में रिक्त पदों पर याचियों को नियुक्ति देने और समायोजित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपील सहित नौ जुड़ी अपीलों में पारित किया। एकल पीठ द्वारा 5 दिसंबर 2025 को कृष्ण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलें दाखिल की गई थीं। एकल पीठ ने मार्च 2021 में जारी विज्ञापन संख्या 1/20
Source: Bhaskar
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