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झारखंड के लिए झटका, खनिज पर नहीं वसूल सकेगा सेस, लोकसभा में पास हुए माइनिंग बिल से करोड़ों का नुकसान
लोकसभा में 'खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026' पारित होने से झारखंड को बड़ा झटका लगा है। नए नियमों के तहत राज्य सरकारें अब खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर अतिरिक्त कर या सेस (उपकर) नहीं वसूल सकेंगी। विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुए इस बिल से राज्य को करोड़ों रुपये का भारी राजस्व नुकसान होगा
sunil pandey13 Aug 2026, 02:12👁 0 views
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लोकसभा में 'खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026' पारित होने से झारखंड को बड़ा झटका लगा है। नए नियमों के तहत राज्य सरकारें अब खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर अतिरिक्त कर या सेस (उपकर) नहीं वसूल सकेंगी। विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुए इस बिल से राज्य को करोड़ों रुपये का भारी राजस्व नुकसान होगा
Source: Nbt Navbharattimes
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