जौनपुर में दहेज हत्या में पति-सास और पड़ोसन को उम्रकैद:बाइक की डिमांड पूरी न होने पर महिला को जलाकर मार डाला था
जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 साल पुराने दहेज हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनमें मृतका का पति, सास और एक पड़ोसन शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला आजमगढ़ निवासी अब्दुल रईस की शिकायत पर खेतासराय में दर्ज किया गया था। अब्दुल रईस ने बताया कि उनकी बहन अंजुम का निकाह 31 दिसंबर 2017 को मवई गांव के इमरान के साथ हुआ था। निकाह में काफी सामान उपहार में दिया गया था। इसके बावजूद, अंजुम के पति इमरान, सास रेह
जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 साल पुराने दहेज हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनमें मृतका का पति, सास और एक पड़ोसन शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला आजमगढ़ निवासी अब्दुल रईस की शिकायत पर खेतासराय में दर्ज किया गया था। अब्दुल रईस ने बताया कि उनकी बहन अंजुम का निकाह 31 दिसंबर 2017 को मवई गांव के इमरान के साथ हुआ था। निकाह में काफी सामान उपहार में दिया गया था। इसके बावजूद, अंजुम के पति इमरान, सास रेह
Source: Bhaskar
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