जोधपुर हाईकोर्ट ने पैरोल नियमों पर लिया स्वत: संज्ञान:महिला कैदी की जेल में हुई थी मौत; राज्य के पैरोल नियमों की न्यायिक समीक्षा शुरू
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक गंभीर रूप से बीमार महिला कैदी को आपातकालीन पैरोल न मिलने और जेल में ही उसकी मौत होने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य के पैरोल नियमों की न्यायिक समीक्षा शुरू कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने के निर्देश दिए। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की असंवेदनशीलता और पैरोल नियमों की संकीर्ण व्याख्या के कारण गंभीर रूप से बीमार कैदी को राहत
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक गंभीर रूप से बीमार महिला कैदी को आपातकालीन पैरोल न मिलने और जेल में ही उसकी मौत होने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य के पैरोल नियमों की न्यायिक समीक्षा शुरू कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने के निर्देश दिए। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की असंवेदनशीलता और पैरोल नियमों की संकीर्ण व्याख्या के कारण गंभीर रूप से बीमार कैदी को राहत
Source: Bhaskar
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