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'जिला न्यायालयों में लॉ ग्रैजुएट्स के संगठित गिरोह', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के आपराधिक गठजोड़ पर की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन वकीलों के खिलाफ गंभीर अपराधों में केस दर्ज हैं, उनके मामले की सुनवाई गृह जिले में नही हो।
prashant singh19 Jul 2026, 01:46👁 0 views
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन वकीलों के खिलाफ गंभीर अपराधों में केस दर्ज हैं, उनके मामले की सुनवाई गृह जिले में नही हो।
Source: Nbt Navbharattimes
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