जहां सड़क, वहां फुटपाथ... पैदल यात्रियों के हक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी
देश के शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और पैदल चलने वाले यात्रियों (Pedestrians) की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने देश भर में बुनियादी ढांचे को लेकर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा है कि जहां भी सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ होना उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को उसकी जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाई है और शहरी नियोजन (Urban Planning) में हो रही अनदेखी पर गहरी चिंता जताई है। पैदल यात्रियों की स

देश के शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और पैदल चलने वाले यात्रियों (Pedestrians) की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने देश भर में बुनियादी ढांचे को लेकर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा है कि जहां भी सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ होना उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को उसकी जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाई है और शहरी नियोजन (Urban Planning) में हो रही अनदेखी पर गहरी चिंता जताई है। पैदल यात्रियों की स
Source: Ni News India
Related News

CJP की रणनीति बैठक 5 अगस्त से, देशभर में युवाओं की समस्याएं समझने के लिए ‘लिसनिंग टूर’ की तैयारी

ऐसे लोगों की मदद करने पर खुद बर्बादी के रास्ते पर आ जाता है इंसान, जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति?

मुज़फ्फरनगर में 33 वर्षों से शिवभक्तों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित क्रांति सेना: सावन के पहले सोमवार पर हजारों कांवड़ियों ने ग्रहण किया प्रसाद
