जन्मतिथि को लेकर हाई्कोर्ट का आदेश:हाईस्कूल पास नहीं होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही सही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका ( सर्विस बुक ) में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कहा कि सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि को ही सही माना जाएगा और बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट, अलीगढ़ में कार्यरत एक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका ( सर्विस बुक ) में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कहा कि सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि को ही सही माना जाएगा और बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट, अलीगढ़ में कार्यरत एक
Source: Bhaskar
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