छह रुपये की फीस से शुरू हुआ मुकदमा, हाई कोर्ट ने लौटाने का दिया डेढ़ लाख रुपये का आदेश
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई वित्तीय जटिलता को दूर करते हुए याचिकाकर्ता को 1.50 लाख रुपये की कोर्ट फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उस मामले में पारित किया, जिसमें अदालतों के बीच बार-बार हुए स्थानांतरण के कारण बड़ी राशि की कोर्ट फीस जबलपुर न्यायालय में जमा रह गई थी, जबकि मूल प्रकरण अंततः ओडिशा वापस चला गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई वित्तीय जटिलता को दूर करते हुए याचिकाकर्ता को 1.50 लाख रुपये की कोर्ट फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उस मामले में पारित किया, जिसमें अदालतों के बीच बार-बार हुए स्थानांतरण के कारण बड़ी राशि की कोर्ट फीस जबलपुर न्यायालय में जमा रह गई थी, जबकि मूल प्रकरण अंततः ओडिशा वापस चला गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता
Source: Palpal India
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