Breaking
एसबीआई एससीओ भर्ती अलर्ट: 60 से 62 वर्ष वालों के पास भी मौका, 8 जुलाई तक करें आवेदनNEET UG 2026 Re-Exam: फर्जी मैसेज से रहें सतर्क, ऐसे करें NTA के असली WhatsApp अलर्ट की पहचानWeather Update: अगले 15 घंटों में 11 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 80 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएंबड़ी खबर: कतर से LNG लेकर दहेज पहुंची ‘दिशा’, 110 दिन बाद हुई सप्लाईNEET EXAM को लेकर यूपी के 59 जिलों में पुलिस अलर्ट! सोशल मीडिया पर निगरानीRam Mandir LIVE: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी का अयोध्या दौरा, SIT जांच का पांचवा दिनएसबीआई एससीओ भर्ती अलर्ट: 60 से 62 वर्ष वालों के पास भी मौका, 8 जुलाई तक करें आवेदनNEET UG 2026 Re-Exam: फर्जी मैसेज से रहें सतर्क, ऐसे करें NTA के असली WhatsApp अलर्ट की पहचानWeather Update: अगले 15 घंटों में 11 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 80 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएंबड़ी खबर: कतर से LNG लेकर दहेज पहुंची ‘दिशा’, 110 दिन बाद हुई सप्लाईNEET EXAM को लेकर यूपी के 59 जिलों में पुलिस अलर्ट! सोशल मीडिया पर निगरानीRam Mandir LIVE: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी का अयोध्या दौरा, SIT जांच का पांचवा दिन
Business

छत्तीसगढ़ के 4.7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, 9 जुलाई तक चुनना होगा वेतनमान विकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की वित्तीय प्रगति से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अब राज्य के करीब 4.7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान तथा समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। इसके लिए 9 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है। तय समय में विकल्प देना होगा अनिवार्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। कर्मचारियों को

inh news19 Jun 2026, 08:19👁 0 views
छत्तीसगढ़ के 4.7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, 9 जुलाई तक चुनना होगा वेतनमान विकल्प
Advertisement

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की वित्तीय प्रगति से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अब राज्य के करीब 4.7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान तथा समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। इसके लिए 9 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है। तय समय में विकल्प देना होगा अनिवार्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। कर्मचारियों को

Source: Inh News

Advertisement

Related News