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चुनाव के दौरान दिल्ली मेट्रो में नहीं दिखेंगे राजनीतिक विज्ञापन, हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावी अवधि के दौरान दिल्ली मेट्रो परिसरों में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रतिबंध आवश्यक हैं। अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को पूरी तरह सही ठहराते हुए कहा कि मेट्रो जैसी सार्वजनिक और सरकारी व्यवस्था से जुड़ी जगहों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद चुनावी मौसम में मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर राजनीतिक दलों के विज्ञापन दिखाई नहीं देंगे। The

tenteam_hindi21 Jun 2026, 08:50👁 0 views
चुनाव के दौरान दिल्ली मेट्रो में नहीं दिखेंगे राजनीतिक विज्ञापन, हाई कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावी अवधि के दौरान दिल्ली मेट्रो परिसरों में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रतिबंध आवश्यक हैं। अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को पूरी तरह सही ठहराते हुए कहा कि मेट्रो जैसी सार्वजनिक और सरकारी व्यवस्था से जुड़ी जगहों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद चुनावी मौसम में मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर राजनीतिक दलों के विज्ञापन दिखाई नहीं देंगे। The

Source: टेन न्यूज हिंदी

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