गोमांस बरामदगी के बाद सील स्लाटर हाउस पर हाईकोर्ट सख्त, 15 दिन में फैसला लेने के निर्देश
जबलपुर. भोपाल के बहुचर्चित आधुनिक स्लाटर हाउस को गोमांस बरामदगी प्रकरण के बाद सील किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष राहत देने से इनकार करते हुए मामले में निर्णय लेने की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम आयुक्त पर छोड़ दी है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लंबित आवेदन पर विधिसम्मत तरीके से 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए तथा इस प्रक्रिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून

जबलपुर. भोपाल के बहुचर्चित आधुनिक स्लाटर हाउस को गोमांस बरामदगी प्रकरण के बाद सील किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष राहत देने से इनकार करते हुए मामले में निर्णय लेने की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम आयुक्त पर छोड़ दी है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लंबित आवेदन पर विधिसम्मत तरीके से 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए तथा इस प्रक्रिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून
Source: Palpal India
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