गैर इरादतन हत्या प्रयास मामले में आया फैसला:बलिया कोर्ट ने दो दोषियों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
बलिया में एक न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर कुल 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो सका। मामले के आरोपी सगीर खाँ (पुत्र स्व. मोहम्मद उमर खाँ उर्फ जोखू) और सलाउद्दीन खाँ उर्फ सोनू (पुत्र
बलिया में एक न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर कुल 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो सका। मामले के आरोपी सगीर खाँ (पुत्र स्व. मोहम्मद उमर खाँ उर्फ जोखू) और सलाउद्दीन खाँ उर्फ सोनू (पुत्र
Source: Bhaskar
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