गैंगस्टर एक्ट के 4 दोषियों को 10 साल का कारावास:कासगंज कोर्ट ने ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाया फैसला, 25 हजार जुर्माना भी लगा
उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत कासगंज न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला थाना सुन्नगढ़ी में वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 66/2018 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही, हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े अन्य मामले भी इन अभियुक्तों के खिलाफ थे। अभियुक्तों की पहचान कृपाल, पप्पू, घलेन्द्र उर्फ कृष्णवीर और लालू के रूप में हुई है। ये सभी हुकुम
उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत कासगंज न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला थाना सुन्नगढ़ी में वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 66/2018 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही, हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े अन्य मामले भी इन अभियुक्तों के खिलाफ थे। अभियुक्तों की पहचान कृपाल, पप्पू, घलेन्द्र उर्फ कृष्णवीर और लालू के रूप में हुई है। ये सभी हुकुम
Source: Bhaskar
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