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खराब पौधा बेचा तो देना होगा दोगुना मुआवजा, हरियाणा में नर्सरियों पर पहली बार सख्त नियम लागू - dainiktribuneonline.com
नियमों में निरीक्षण और प्रवर्तन को भी सख्त बनाया गया है। यदि किसी नर्सरी में संक्रमित, अवैध या बीमारी फैलाने वाला रोपण स्टॉक पाया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से नष्ट किया जा सकेगा, ताकि पौधों के जरिए रोग और कीटों का प्रसार न हो। उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।
tribune news service22 Jun 2026, 16:16👁 0 views
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नियमों में निरीक्षण और प्रवर्तन को भी सख्त बनाया गया है। यदि किसी नर्सरी में संक्रमित, अवैध या बीमारी फैलाने वाला रोपण स्टॉक पाया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से नष्ट किया जा सकेगा, ताकि पौधों के जरिए रोग और कीटों का प्रसार न हो। उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।
Source: Breaking News In Hindi Online
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