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क्लासमेट को ब्यूटीफुल कहना कोई क्राइम नहीं, हाईकोर्ट से शख्स को मिली राहत, IPS अफसर की बेटी को भेजा था मैसेज
आजकल के युवाओं के बातचीत करने के तरीके और सोशल मीडिया डायरेक्ट मैसेज को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 20 साल के एक कॉलेज छात्र के खिलाफ दर्ज आपराधिक एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.
rakesh ranjan kumar22 Jul 2026, 09:46👁 0 views

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आजकल के युवाओं के बातचीत करने के तरीके और सोशल मीडिया डायरेक्ट मैसेज को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 20 साल के एक कॉलेज छात्र के खिलाफ दर्ज आपराधिक एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.
Source: News 18 Hindi
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