कोटवारों को नहीं मिलेगा सेवा भूमि पर मालिकाना हक:हाईकोर्ट बोला-लंबे कब्जे से नहीं बनता स्वामित्व का अधिकार, कोटवारी जमीन पर हक की मांग वाली याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ (फुल बेंच) ने कोटवारों को सेवा (मालगुजारी) भूमि पर भू-स्वामी का अधिकार दिए जाने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक भूमि पर कब्जा रखने या कोटवार के रूप में सेवा देने से किसी को उस भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले में ग्राम कोटवार गजेंद्र दास व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि वर्षों से उपयोग में रही मालगुजारी (सेवा) भूमि पर उन्हें भू-स्वामी क
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ (फुल बेंच) ने कोटवारों को सेवा (मालगुजारी) भूमि पर भू-स्वामी का अधिकार दिए जाने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक भूमि पर कब्जा रखने या कोटवार के रूप में सेवा देने से किसी को उस भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले में ग्राम कोटवार गजेंद्र दास व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि वर्षों से उपयोग में रही मालगुजारी (सेवा) भूमि पर उन्हें भू-स्वामी क
Source: Bhaskar
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