केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
नई दिल्ली. भारत सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर नए नियम लागू कर दिए हैं. अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) के नहीं खरीदी जा सकेंगी. यानी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लेने के लिए ग्राहकों को चिकित्सक की वैध पर्ची दिखानी होगी. यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में किए गए ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया है. इस संबंध में 9

नई दिल्ली. भारत सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर नए नियम लागू कर दिए हैं. अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) के नहीं खरीदी जा सकेंगी. यानी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लेने के लिए ग्राहकों को चिकित्सक की वैध पर्ची दिखानी होगी. यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में किए गए ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत किया गया है. इस संबंध में 9
Source: Palpal India
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