केंद्र ने कहा- SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं:यह नियम सिर्फ OBC और SEBC पर लागू होता है; SC से याचिकाएं खारिज करने की मांग
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है, जिनमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में आय के आधार पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत मिले किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही, कहीं भी यह नहीं बताया गया कि क्रीमी लेयर का नियम SC-ST पर लागू होता है। सर
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है, जिनमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में आय के आधार पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत मिले किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही, कहीं भी यह नहीं बताया गया कि क्रीमी लेयर का नियम SC-ST पर लागू होता है। सर
Source: Bhaskar
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