कुल्हाड़ी से हत्या मामले में 5 साल की कैद:कोर्ट ने 14 हजार जुर्माना लगाया, आधी राशि घायलों को मिलेगी
संतकबीर नगर में न्यायाधीश रणधीर सिंह की कोर्ट ने कुल्हाड़ी से हत्या के एक मामले में आरोपी राजू वर्मा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राजू वर्मा पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लगाए गए अर्थदंड की आधी धनराशि घायल आनंद राय और जुगावती को देने का भी आदेश दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला मृतक परमहंस राय के बेटे आनंद राय ने दर्ज कराया
संतकबीर नगर में न्यायाधीश रणधीर सिंह की कोर्ट ने कुल्हाड़ी से हत्या के एक मामले में आरोपी राजू वर्मा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राजू वर्मा पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लगाए गए अर्थदंड की आधी धनराशि घायल आनंद राय और जुगावती को देने का भी आदेश दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला मृतक परमहंस राय के बेटे आनंद राय ने दर्ज कराया
Source: Bhaskar
Related News

Bokaro News : सर्राफा व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट, रुपये से भरा बैग लेकर बदमाश फरार
पाकिस्तान: पेशावर में भीषण ड्रोन हमला, एक महिला की मौत और 6 लोग घायल
स्कूल वैन ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत:सागर में एक्सीडेंट के बाद पेड़ से टकराई, ड्राइवर भागा; अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान
