किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद, 1.40 लाख रुपये का जुर्माना
मुरादाबाद। अपर जिला जज-दो (पाक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की कोर्ट ने पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को आरोपित अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना छजलैट क्षेत्र के गांव में रहने ग्रामीण ने 20 अप्रैल 2021 को छजलैट थाने में कूडा मीरपुर निवासी अरमान उर्फ अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें ग्रामीण ने बताया था कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने किशोरी
मुरादाबाद। अपर जिला जज-दो (पाक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की कोर्ट ने पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को आरोपित अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना छजलैट क्षेत्र के गांव में रहने ग्रामीण ने 20 अप्रैल 2021 को छजलैट थाने में कूडा मीरपुर निवासी अरमान उर्फ अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें ग्रामीण ने बताया था कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने किशोरी
Source: Tarun Mitra
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